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मौखिक वक्फ (Oral Waqf) और अपंजीकृत (Unregistered) वक्फ संपत्तियों की डीनोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार इन फर्जी, मौखिक या दस्तावेजहीन वक्फ दावों की जांच और निरस्तीकरण की प्रक्रिया को जारी रख सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का वक्फ कानून के समर्थक याचिकाकर्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। इस पर अपनी राय रखी ऐसे ही एक याचिकाकर्ता की वकील रीना एन सिंह ने.
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