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NCIB Headquarters
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Official Twitter account of National Crime Investigation Bureau (NGO), Our main objective is to make citizens aware of the rights given by constitution and law.
New Delhi, Bharat
Joined December 2017
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    आवश्यक जानकारी :~ ———————— वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी न तो गाली दे सकता है और न ही मारपीट कर सकता है। अगर पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करे तो उस दौरान कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नही। इसके अलावा पुलिसकर्मी को फोन या कैमरा छीनने व तोड़ने का भी अधिकार नही है।
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    महत्वपूर्ण जानकारी :~ ———————- अगर राह चलते आपको वाशरूम जाने की जरूरत पड़े तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इंडियन सीरीज ऐक्ट 1887 के अनुसार आप किसी भी होटल (छोटा या 5 स्टार) में जाकर फ्री वाशरूम यूज कर सकते है। कोई भी होटलकर्मी अगर आपको रोकता है तो उस होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है।
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    आवश्यक जानकारी :~ ------------------- कोई भी पुलिसकर्मी बिना कारण आपको न तो थप्पड़ मार सकता है और न ही मारपीट कर सकता है। ऐसा करना BNS धारा 115 के तहत अपराध है। इसमें दोषी पुलिसकर्मी को 1 साल की जेल या ₹10,000 जुर्माना हो सकता है। ध्यान रखें, कानून सबके लिए बराबर है – चाहे आम
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    शर्मनाक, हमारे देश में राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है।
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    बस हो, ट्रेन हो या हो मेट्रो, सफ़र करते वक्त महिलाओं में एक बड़ी कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। अगर कोई पुरुष सीट पर बैठा होता है तो वो उम्मीद करती हैं कि उन्हें देखते ही सीट से उठ जाए। आमतौर पर पुरुष उठ जाते हैं और महिलाओं को बैठने की जगह भी देते हैं। लेकिन अगर वो सीट पर बैठी
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    अगर आप वाहन चालक हैं तो, यह जानकारी आपके लिये महत्वपूर्ण हैं। ⬇️⬇️
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    आवश्यक जानकारी :~ ———————— वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी न तो गाली दे सकता है और न ही मारपीट कर सकता है। अगर पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करे तो उस दौरान कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नही। इसके अलावा पुलिसकर्मी को फोन या कैमरा छीनने व तोड़ने का भी अधिकार नही है।
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    आवश्यक जानकारी :~ ———————— अगर ट्रेन मे सफर के दौरान आपका सामान गुम/ चोरी हो जाये तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार आप रेलवे पुलिस थाने मे FIR फॉर्म भर कर शिकायत दर्ज करा सकते है। इसके बाद भी अगर सुनवाई नही होती या सामान नही मिलता तो रेलवे आपको मुआवजा देने के लिए बाध्‍य होगा।
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    मुरादाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान काटे गये चालान से गुस्साए एक व्यक्ति बिना हेल्मेट, ड्राइविंग के समय फोन इस्तेमाल करने एवं बिना डिजिटल नंबर प्लेट के वाहन चलाते हुए कई पुलिस वालों की फ़ोटो क्लिक करके, डिटेल के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
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    आवश्यक जानकारी :~ ———————— वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी न तो गाली दे सकता है और न ही मारपीट कर सकता है। अगर पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करे तो उस दौरान कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नही। इसके अलावा पुलिसकर्मी को फोन या कैमरा छीनने व तोड़ने का भी अधिकार नही है।
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    आवश्यक जानकारी :~ ———————— कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर लिखने से मना नही कर सकते, ऐसा करने पर आपके द्वारा शिकायत करने पर उन्हें आईपीसी की धारा 166 के तहत 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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    क्या आप जानते है कि, हमारे देश में स्कूल में चपरासी की नौकरी के लिए शिक्षित होना जरुरी है। लेकिन, शिक्षा मंत्री बनने के लिए “अनपढ़” होना भी पर्याप्त हैं। सरकार को संविधान के इस कमी को सुधारते हुए मंत्रियों के शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता उनको दिये गए विभाग के अनुरूप करना चाहिए।
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    अगर आप वाहन चालक हैं तो, यह जानकारी आपके लिये महत्वपूर्ण हैं। ⬇️⬇️
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    समाजहित में अपना अमूल्य सहयोग दे... सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में अश्लीलता परोसने वाले युट्यूबर, एंटरटेनमेंट चैनल एवं वेबसाइट शार्ट वीडियो के नाम पर सेमी पोर्न वीडियो बनाकर नाबालिग बच्चों पर विषैला प्रभाव डाल रहे हैं। राष्ट्रहित में राज्य एवं केन्द्र सरकार इसे तुरन्त बैन करे।